मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना के तहत मिलेगा 4 लाख तक ब्याज रहित लोन:mukhyamantri uchch shiksha loan yojana

mukhyamantri uchch shiksha loan yojana:छत्तीसगढ़ के माओवादी आतंक से प्रभावित जिलों के कमजोर आर्थिक स्थिति वाले परिवारों के बच्चों को तकनीकी और व्यावसायिक उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इन जिलों के विद्यार्थियों को अधिक से अधिक मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना का लाभ दिलाने के निर्देश दिए हैं और इसके लिए विशेष अभियान चलाने की बात कही है। मुख्यमंत्री साय ने राज्य के अन्य जिलों के कलेक्टरों को भी निर्देश दिया है कि वे कमजोर आर्थिक स्थिति वाले परिवारों के बच्चों को तकनीकी और व्यावसायिक उच्च शिक्षा के लिए एक प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण सुविधा का लाभ दिलाने के प्रयास करें।

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mukhyamantri uchch shiksha loan yojana: 35 तकनीकी एवं अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम शामिल

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना (Chief Minister Higher Education Loan Interest Subsidy Scheme) के संचालन की जिम्मेदारी तकनीकी शिक्षा विभाग को दी गई है, जिसे नोडल विभाग बनाया गया है। इस योजना के तहत डिप्लोमा, स्नातक, और स्नातकोत्तर स्तर के कुल 35 तकनीकी और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को शामिल किया गया है। योजना के तहत ब्याज अनुदान के लिए शिक्षा ऋण की अधिकतम सीमा 4 लाख रुपये निर्धारित की गई है।

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mukhyamantri uchch shiksha loan yojana: एक प्रतिशत की दर से ब्याज

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत उन छात्रों को, जिन्होंने तकनीकी और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया है और जिनके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम है, मोरेटोरियम अवधि के बाद ऋण की किश्तों का नियमित भुगतान करने पर केवल 1 प्रतिशत ब्याज दर का भुगतान करना होगा। बाकी ब्याज की राशि राज्य सरकार द्वारा सीधे संबंधित बैंक को दी जाएगी।

mukhyamantri uchch shiksha loan yojana: ditail

इसके अलावा, मुख्यमंत्री श्री साय ने राज्य के अन्य जिलों के कलेक्टरों को भी निर्देशित किया है कि वे कमजोर आर्थिक स्थिति वाले परिवारों के बच्चों को तकनीकी और व्यावसायिक उच्च शिक्षा के लिए एक प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण सुविधा का लाभ दिलाएं।

उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने बताया कि इस योजना के संचालन के लिए तकनीकी शिक्षा विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। इस योजना में 35 तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को शामिल किया गया है, जिसमें डिप्लोमा, स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम शामिल हैं। शिक्षा ऋण की अधिकतम सीमा रुपये 4 लाख निर्धारित की गई है।

इस योजना के अंतर्गत ऐसे छात्र, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम है, उन्हें मोरेटोरियम अवधि के बाद ऋण किश्तों के नियमित भुगतान की स्थिति में केवल एक प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण मिलेगा। बाकी ब्याज राशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा सीधे संबंधित बैंक को किया जाएगा।

mukhyamantri uchch shiksha loan yojana: लाभ मिलने वाला जिला

इस योजना का लाभ बस्तर, बीजापुर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, जशपुर, उत्तर बस्तर कांकेर, कोरिया, नारायणपुर, राजनांदगांव, सरगुजा, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, बालोद, सुकमा, कोंडागांव और बलरामपुर जिलों के छात्रों को मिलेगा।

आवश्यक योग्यता एवं दस्तावेज

  • योजना का लाभ पाने के लिए छात्र का छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
  • इसके अलावा, छात्र को छत्तीसगढ़ में स्थित और सक्षम प्राधिकारी (जैसे एआईसीटीई, यूजीसी) से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में प्रवेशित होना चाहिए।
  • परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए,
  • जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र द्वारा सत्यापित होनी चाहिए।

mukhyamantri uchch shiksha loan yojana: योजना की राशी

इस योजना के तहत ब्याज अनुदान के लिए शिक्षा ऋण की अधिकतम सीमा रुपये 4 लाख रखी गई है। योजना का लाभ उठाने के लिए ऋण किश्तों का नियमित भुगतान जरूरी है। ड्रॉप आउट और निष्कासित छात्र इस योजना के लाभार्थी नहीं बनेंगे, लेकिन चिकित्सीय कारणों से एक वर्ष की अधिकतम सीमा तक अध्ययन में रुकावट होने पर पात्रता बनी रहेगी।

ऋण ब्याज अनुदान योजना छ.ग. आवश्यक दस्तावेज :

छत्तीसगढ़ राज्य में छात्रों के लिए ऋण ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची नीचे दी गई है:

  1. आधार कार्ड
  2. पैन कार्ड
  3. वोटर आईडी
  4. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र
  5. जाति प्रमाण पत्र
  6. निवास प्रमाण पत्र (यह बहुत आवश्यक है)

इन दस्तावेजों के बिना योजना का लाभ प्राप्त करना संभव नहीं है।

mukhyamantri uchch shiksha loan yojana: 35 तकनीकी एवं अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम

योजना के अंतर्गत बीई/बीटेक, एमई, एम टेक, डी आर्क, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एमसीए, एम.बी.ए, डीई, बी.पी.एड, एमपीएड, पी.जी.डी.सी.ए., बी.एच.एम.एस., बी.ए.एम.एस, बी.एन.वाई.एस, बी.एन.एस., बी.यू.एम.एस, वी.एफ.एस.सी., बी.टेक डेयरी, बी.एग्री, बी.डी.एस, एमडीएस, एमबीबीएस, बीव्हीएससी, बीएससी नर्सिंग बेसिक और पोस्ट बेसिक, बी. फार्मा, एम फार्मा, डी फार्मा, डिप्लोमा इन मॉर्डन ऑफिस मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन इंटीरियर डेकोरेशन एंड डिजाइन, डिप्लोमा इन कॉस्टयूम डिज़ाइन और ड्रेस मेकिंग, बीएड, डीएड, एमएड जैसे पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिए यह योजना उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए दूरभाष नंबर 0771-2331231 पर संपर्क किया जा सकता है और वेबसाइट http://www.cgdteraipur.cgstate.gov.in पर अवलोकन किया जा सकता है।

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